मित्रों विधर्मियों और कुपढो ने सर्वप्रथम सनातन धर्म के जिस पुस्तक पर अपनी ओछी दृष्टि डाली उसे हम मनुस्मृति के नाम से जानते हैं। मनुस्मृति सम्पूर्ण मनवा सभ्यता को सुसंकृत और सुशिक्षित बनाने के लिए रचा गया एक ग्रंथ है। इसमें मनुष्य को सदाचार का पालन करते हुए किस प्रकार अपना सम्पूर्ण जीवन यापन करना चाहिए इस का सारगर्भित चित्रण किया गया है। यह अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। २६ जनवरी १९५० को हमारे देश में संविधान लागू किया गया और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। मनुस्मृति को जंहा सनातन धर्मियों को जातियों में बाटने का आरोप लगाया जाता है, वंही संविधान को सभी को एकजुट करने वाला माना जाता है। आइये इस मुद्दे पर दोनों ही पुस्तकों की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण कर लेते हैं।
उत्पत्ति: मनुस्मृति:
प्रथम मानव मनु ने इसकी रचना की थी, इस पर वेदो का व्यापक प्रभाव है। इसकी रचना आज से हजारों वर्ष पूर्व की गयी थी, जब प्रथम बार मानव का अवतरण हुआ था। इसमें कुल १२ अध्याय और २६६४ श्लोक हैं। मनुस्मृति के विषय में बाइबल इन इण्डिया’ नामक ग्रन्थ में लुई जैकोलिऑट (Louis Jacolliot) लिखते हैं: “मनुस्मृति ही वह आधारशिला है जिसके ऊपर मिस्र, परसिया, ग्रेसियन और रोमन कानूनी संहिताओं का निर्माण हुआ। आज भी यूरोप में मनु के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। Anthony Reid (1988), Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680: The lands below the winds, Yale University Press, pages 137-138 में स्प्ष्ट लिखा है कि बर्मा, थाइलैण्ड, कम्बोडिया, जावा-बाली आदि में धर्मशास्त्रों और प्रमुखतः मनुस्मृति, का बड़ा आदर था। इन देशों में इन ग्रन्थों को प्राकृतिक नियम देने वाला ग्रन्थ माना जाता था और राजाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे इनके अनुसार आचरण करेंगे।
वी कृष्णा राव अपनी पुस्तक “Expansion of Cultural Imperialism Through Globalisation” के पेज संख्या ८२ पर लिखते हैं “Manu Smriti was the foundation upon which the Egyptian, the Persian, the Grecian and the Roman codes of law were built and that the influence of Manu is still felt in Europe”.
संविधान:
भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर के नेतृत्व वाली संविधान समिति ने २ वर्ष ११ महीने १८ दिनों में लगभग १८६ घंटे काम करके तैयार किया था। इस पर कुल ११४ दिन चर्चा की गयी थी। भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा २६ नवम्बर १९४९ को पारित हुआ तथा २६ जनवरी १९५० से प्रभावी हुआ।भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम १९३५ को माना जाता है, जिसे ब्रिटिश संसद द्वारा ३२१ धाराओं और १० अनुसूचियों के साथ पारित किया गया था और इसके २५० धाराओं को हमारे संविधान का हिस्सा बना दिया गया। हमारे संविधान में एक उद्देशिका, ४७० अनुच्छेदों से युक्त २५ भाग, १२ अनुसूचियाँ, ५ अनुलग्नक (appendices) और १०५ संशोधन हैं। इस संविधान में आयरलैंड और अमेरिका के संविधान से भी कुछ लेकर सम्मिलित किया गया है।
अब आइये देखते हैं कि सनातन धर्म में फैले इस जातिवाद को मनुस्मृति और संविधान में कैसे निरूपित किया गया है।
सर्वप्रथम हम देखते हैं, हमारे संविधान के द्वारा दिए गए प्रावधान जातिवाद के विषय में क्या व्यवस्था करते हैं।
मित्रों चूँकि हमारे संविधान का मूल आधार अंग्रेजों द्वारा दिया गया भारतीय सरकार अधिनियम १९३५, है अत: निसंदेह उनके षड्यंत्र को स्वीकार कर लिया गया और भारतीय सनातनी समाज को जातियों में विभक्त करने के असमाजिक कार्य को संवैधानिक ढांचा प्रदान कर दिया गया। इस संविधान के तहत सनातन समाज को अगड़ा (General) पिछड़ा (backword) अनुसूचित जाती (Schedule Caste) और अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribes) में बाँट कर पिछड़ा (backword) अनुसूचित जाती (Schedule Caste) और अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribes) इत्यादि के लिए विशेष प्रावधान कर दिए गए।
आइये देखते हैं कुछ प्रावधानों को:
भारत के संविधान के अनुच्छेद ३३० से लेकर ३४२ तक पिछड़ा (backword) अनुसूचित जाती (Schedule Caste) और अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribes) इत्यादि के लिए के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं।
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियां- भारत के संविधान के अंतर्गत इनको विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया अनुच्छेद ३४१ और ३४२ हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को इन जातियों को उल्लेखित करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिन जातियों को अनुसूचित जाती में या अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करते हैं वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जातियां समझी जाती हैं। ऐसी कोई अधिसूचना किसी राज्य से संबंधित होती है तो वह उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं।
संसद विधि द्वारा खंड १ के अधीन निर्गमित की गयी अधिसूचना में उल्लेखित सूची के अंतर्गत किसी क्षेत्र में जनजातीय समुदायों को सम्मिलित कर सकती है या निकाल सकती है। कोई जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत जनजाति है या नहीं हमें राष्ट्रपति के द्वारा निकाली गई अधिसूचना के आधार पर तय करना होता है। अनुसूचित जातियों की श्रेणी के संबंध में राष्ट्रपति का आदेश पर्याप्त है। इस सूची की मान्यता पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती है कि इसमें किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद ३३२ के अधीन दिए गए प्रावधानों के अनुसार लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाने का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद ३३२ उपबंध करता है कि लोकसभा तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे। वर्ष १९७६ में किये गए ४२ वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद ३३२ में संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस आयोजन के लिए जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष १९७१ में की गई जनगणना पर आधारित जनसंख्या है और वह वर्ष २००० तक वैसे ही बनी रहेगी। इसका तात्पर्य यह था कि इन वर्गों के लिए लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में स्थानों का आरक्षण वर्ष २००० तक वर्ष १९७१ ई में की गई जनगणना के आधार पर किया जाएगा और नई जनगणना पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इसके पश्चात वर्ष २००० ई में संविधान में किये गए ८४वे संशोधन द्वारा अनुच्छेद ३३२ में संशोधन किया गया और इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद ३३२ के स्पष्टीकरण के प्रवर्तक में वर्ष २००० के स्थान पर वर्ष २०२६ और वर्ष १९७१ के स्थान परवर्ष १९९१ स्थापित कर दिया गया अर्थात उपर्युक्त व्यवस्था का आधार वर्ष १९९१ ई में हुई जनसंख्या जनगणना को आधार बनाकर वर्ष २०२६ तक के लिए निर्धारित कर दिया गया।
संविधान के ७३ वें संशोधन अधिनियम २००३ द्वारा अनुच्छेद ३३२ के स्पष्टीकरण को फिर से संशोधित किया गया और सन १९९१ के लिए सन २००१ प्रतिस्थापित किया गया। इसका तात्पर्य यह है कि इस प्रयोजन के लिए जनसंख्या का आधार २००१ की जनगणना होगी न कि १९९१ की जनगणना। इनमें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान सभा में आरक्षण जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश में होगा।
प्रथम आरक्षण संविधान लागू होने की तारीख से १० वर्ष के लिए किया गया था। इसके पश्चात अवधि को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे बढ़ाकर २० वर्ष के लिए कर दिया गया।
अनुच्छेद ३२५ निर्वाचन के लिए एक साधारण निर्वाचन नामावली का उपबंध करता है इसका अर्थ यह है कि पिछड़ा (backword) अनुसूचित जाती (Schedule Caste) और अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribes) जातियों के लोग सामान्य जातियों के लिए आरक्षित स्थानों के लिए भी निर्वाचित किए जा सकते हैं।
अनुच्छेद ३३५ में संशोधन करके निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद ३३५ की कोई भी बात राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सहयोग के लिए उपबंध करने से नहीं रोकेगा जो संघ ने राज्य से संबंधित किसी वर्ग या सेवा के वर्गों में पदोन्नति के संबंध में आरक्षित है या फिर किसी परीक्षा में और उनको या मूल्यांकन की मांगों को लेकर बनाया गया।
संविधान में वर्ष २००३ में किये गए ८९वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद ३३८ के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए एक “राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग” की स्थापना का उपबंध किया गया है। संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष व तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
इस संशोधन द्वारा एक नया अनुच्छेद ३३८ (ए) जोड़ा गया है जो आयोग के कार्य करने की प्रक्रिया और उसके कर्तव्यों के सम्बन्ध में उपबंध करता है। आंग्ल भारतीय समुदाय को आरक्षण आंग्ल भारतीय समुदाय (एक समुदाय हैं जो भारत से आए ब्रिटिश लोगों के वंश के हैं तथा स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश लोगों के भारत से जाने के पश्चात भी यह लोग भारत में निष्ठा रखकर स्वतंत्र भारत में बने रहे) लोगों को भारत के संविधान में कुछ आरक्षण दिए हैं।
यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह इस समुदाय से अधिक से अधिक २ सदस्यों को लोकसभा में नामजद कर सकता है। इसी प्रकार किसी राज्य का राज्यपाल यह कर सकता है कि राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में नामजद कर सकता है। संविधान के साथ प्रारंभ की गई यह सुविधा प्रारंभ में १० वर्ष के लिए की गई थी और ४५ वें संशोधन द्वारा इसे बढ़ाकर ४० वर्ष तक के लिए कर दिया गया है।
भारतीय संविधान आंग्ल समुदाय के संविधान पूर्व अधिकारों और विशेष अधिकारों को भी संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद ३३६ कहता है कि संविधान के प्रारंभ के पश्चात प्रथम २ 2 वर्ष में संघ की रेल, सीमा शुल्क, डाक संबंधित सेवाओं में पदों के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों की नियुक्तियां १५ अगस्त १९४७ ईस्वी के पूर्व वाले आधार पर की जाएगी। इसके पश्चात प्रत्येक २ वर्ष के बाद उक्त समुदाय के लिए आरक्षित पदों की संख्या १० % कम हो जाएगी और संविधान के प्रारंभ से १० वर्ष के बाद ऐसे सब आरक्षणों का अंत हो जाएगा।
संविधान के लागू होने के बाद प्रथम २ वर्षों में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए शिक्षा के संबंधों में संघ द्वारा वही अनुदान दिए जाएंगे ३१ मार्च १९४७ ईस्वी तक दिए जाते रहे थे। ऐसा कोई अनुदान अगले ३ वर्षों बाद १०% कम होता जाएगा और संविधान के प्रारंभ से १० वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगा पर आंग्ल भारतीय समुदाय द्वारा चलाई जाने वाली किसी शिक्षा संस्था को अनुदान पाने का हक तब तक न होगा जब तक कि उसके वार्षिक प्रवेशों में कम से कम ४० % दूसरे समुदाय के लोगों को प्रवेश दिया गया हो।
पिछड़े वर्ग के लिए भी विशेष उपबंध भारत के संविधान में किया गया है। पिछड़े वर्ग में कौन जाती सम्मिलित है इसको उल्लेखित करने की शक्ति संघ तथा राज्य सरकार में निहित है अर्थात कौन पिछड़े वर्ग का है इसे उल्लेखित करने की शक्ति भारत के संघ और राज्य के पास है।
अनुच्छेद ३४० (१) के अंतर्गत राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशा तथा उनकी कठिनाइयों के अनुसंधान के लिए आयोग की नियुक्ति करने की शक्ति है। आयोग वर्गों की कठिनाइयों को दूर करने के उपायों के बारे में या उनके दिए गए अनुदान या अनुदान के बारे में राज्य सरकारों को अपनी सिफारिश भेजेगा और वह अनुसंधान करेगा। उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजेगा। राष्ट्रपति आयोग द्वारा दिए गए प्रतिवेदन को उस पर की गई कार्यवाहियों सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रख पाएगा। आयोग के प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात राष्ट्रपति आदेश द्वारा पिछड़े वर्गों को उल्लेखित करेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां, आदिम जातियों के लिए नियुक्त विशेष पदाधिकारी पिछड़े वर्गों के लिए भी कार्य करेंगे।
हे मित्रों शब्दों की मर्यादा रेखा को ध्यान में रखते हुए हमें इस भाग को यहीं विराम देना पड़ेगा | इसके पश्चात का तुलनात्मक अध्ययन हम अगले अंक में करेंगे जिसमें हम मनुस्मृति में दिए गए प्रावधानों को समझने का प्रयास करेंगे |
लेखन और संकलन :- नागेंद्र प्रताप सिंह (अधिवक्ता)